
GST करदाताओं के लिए बड़ी राहत: 1 नवंबर 2024 से मांगों पर नहीं लगेगा ब्याज व जुर्माना
भारत की GST अमनेस्टी योजना, 1 नवंबर 2024 से लागू, गैर-धोखाधड़ी वाली GST मांगों पर ब्याज और जुर्माना माफ करती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच की मांगों के लिए यह छूट है, जिसमें करदाताओं को 31 मार्च 2025 तक मूल कर चुकाना अनिवार्य है। धोखाधड़ी मामलों पर छूट लागू नहीं है और आवेदन 30 जून 2025 तक जमा करना होगा।