सेबी ने मोतीलाल ओसवाल पर स्टॉक ब्रोकर नियमों के उल्लंघन पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नियमों का उल्लंघन करने के लिए 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सेबी द्वारा अप्रैल 2021 से जून 2022 के बीच की गई जांच के बाद लगाया गया। जांच में 26 ग्राहक शिकायतों को समय पर हल न करने और अन्य नियम उल्लंघन पाए गए।