पुणे में पोर्श कार दुर्घटना: किशोर चालक के पिता गिरफ्तार, दो लोगों की मौत

पुणे में पोर्श कार दुर्घटना: किशोर चालक के पिता गिरफ्तार, दो लोगों की मौत मई, 21 2024

पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रविवार सुबह हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में शामिल 17 वर्षीय किशोर के पिता को पुणे पुलिस ने औरंगाबाद से गिरफ्तार किया है। किशोर एक लग्जरी पोर्श कार चला रहा था, जिसकी टक्कर एक मोटरसाइकिल से हो गई, जिसमें अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, कार एक संकरी गली में लगभग 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। किशोर ने अपने 12वीं कक्षा के नतीजों का जश्न मनाने के लिए एक स्थानीय पब में शराब का सेवन किया था, जो महाराष्ट्र में गैरकानूनी है क्योंकि यहां शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल है। पब मालिकों पर भी नाबालिग को शराब परोसने के आरोप लगाए गए हैं।

किशोर न्यायमूर्ति बोर्ड द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन पुणे पुलिस ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए सत्र अदालत में आवेदन दायर किया है। किशोर के पिता, जो एक प्रमुख स्थानीय बिल्डर हैं, को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और 77 के तहत बच्चे की जानबूझकर उपेक्षा और नाबालिग को नशीले पदार्थ उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने उस पब के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की है, जहां किशोर को शराब पीते देखा गया था। इस घटना ने नाबालिग को दी जा रही रियायत पर सार्वजनिक आक्रोश को भड़का दिया है।

दुर्घटना का विवरण

पुलिस के अनुसार, हादसा रविवार सुबह करीब 6:30 बजे हुआ जब किशोर एक पोर्श कार चला रहा था और उसकी गाड़ी का एक मोटरसाइकिल से टक्कर हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार अनीस अवधिया (40) और अश्विनी कोस्टा (38) की मौके पर ही मौत हो गई।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "प्रारंभिक जांच में पता चला है कि किशोर ने दुर्घटना से पहले एक स्थानीय पब में शराब का सेवन किया था। वह एक संकरी गली में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जिससे यह हादसा हुआ।"

कानूनी कार्रवाई

किशोर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था। हालांकि, पुणे पुलिस ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे वयस्क अपराधी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए सत्र अदालत में आवेदन दायर किया है।

पुलिस ने किशोर के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और 77 के तहत बच्चे की जानबूझकर उपेक्षा और नाबालिग को नशीले पदार्थ उपलब्ध कराने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने उस पब के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की है, जहां किशोर को शराब परोसी गई थी। महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल है और नाबालिगों को शराब परोसना अवैध है।

लोगों की प्रतिक्रिया

इस घटना ने नाबालिग अपराधियों को दी जा रही रियायत पर सवाल उठाए हैं। कई लोगों ने इस मामले में किशोर पर वयस्क अपराधी के रूप में मुकदमा चलाने की मांग की है।

एक स्थानीय निवासी ने कहा, "ऐसे मामलों में कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। अमीर परिवारों के बच्चों को कानून का पालन करना सीखना होगा।"

वहीं, एक अन्य नागरिक ने कहा, "यह बहुत दुखद घटना है। दो निर्दोष लोगों की जान चली गई। अगर किशोर ने शराब नहीं पी होती तो शायद यह हादसा टल सकता था।"

निष्कर्ष

यह घटना एक बार फिर से नाबालिग अपराधियों और उन्हें दी जाने वाली रियायत पर सवाल उठाती है। ऐसे मामलों में कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि कानून का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही, अभिभावकों को भी अपने बच्चों के व्यवहार पर नजर रखने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है।